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*-बडी़ खबर- हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत-वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति*

डेस्क -ज्ञानवापी विवाद में बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा…

डेस्क -ज्ञानवापी विवाद में बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी है. वाराणसी में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) प्रशांत कुमार सिंह के क्षेत्राधिकार के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट को खोलने का आदेश जारी किया है।

वाराणसी की एक अदालत ने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक सील क्षेत्र ‘व्यास का तेखाना’ के अंदर पूजा करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को अगले 7 दिनों में जरूरी इंतजाम करने को कहा है. अदालत के आदेश के अनुसार, हिंदू श्रद्धालु अब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक सील क्षेत्र ‘व्यास का तेखाना’ में प्रार्थना कर सकते हैं। अदालत ने दिन की शुरुआत में अपनी सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन को अगले सात दिनों में इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

पत्रकारों से बात करते हुए, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर व्यवस्था करनी होगी।

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