देवभूमि जेके न्यूज- उत्तराखंड में सहित पूरे देश में गैस के लिए हो रही अफरा तफरी को देखते हुए शासन प्रशासन ने गैस वितरण के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान समय में वैश्विक परिदृश्य में जनपद में गैस के वितरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है। गैस गोदामों में पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेण्डर उपलब्ध है। ऑन लाईन बुकिंग/डी०एस०सी०/ओ०टी०पी० प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यधिक फोन कॉल के कारण बाधित हो रही है. जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता गैस एजेन्सियों पर अपने परिवार जनों / वाहनों के साथ एकत्रित हो रहे हैं, जिससे जनपद की कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होना सम्भावित है। साथ ही उपभोक्ताओं को ससमय गैस घरेलू गैस सिलेण्डर पहुँचाने में अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न हो रही है।
सम्यक विचारोपरान्त आम जनमानस तक घरेलू गैस शीघ्रता एवं सुचारू रूप से पहुँचाने के दृष्टिगत गैस गोदाम से घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण को तत्काल प्रभाव से रोका जाता है। जिन उपभोक्ताओं की बुकिंग फोन / एम०एम०एस० / एप के माध्यम से नहीं हो रही है वो गैस एजेंसी में मात्र गैस बुकिंग के लिए आ सकेंगे। सभी गैस एजेंसियों बुकिंग से सम्बन्धित उपभोक्ताओं को डोर-टू-डोर गैस वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।
इसी क्रम में पूर्व में आदेश संख्या 993/15-आर0ए0/2025-26 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा अवैध संग्रह/भण्डारण/अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु नगर मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी, जनपद देहरादून की अध्यक्षता में QRT टीमों का गठन किया गया है। साथ ही आदेश संख्या-997/15-आर०ए०/2025-26 दिनांक 14.03.2026 के द्वारा जनपद अवस्थित 70 गैस एजेन्सियों में नियमानुसार वितरण के अनुश्रवण हेतु 30 अधिकारी नामित किये गये हैं। नामित अधिकारी अपने नाम के सम्मुख अंकित गैस एजेंसियो का अनुश्रवण / निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करायेंगे कि उनके द्वारा निर्धारित एप/ऑनलाईन तथा फोन के माध्यम से गैस की बुकिंग की जा रही है तथा पूर्व में की गयी बुकिंग की होम डिलिवरी हो रही है या नहीं, क्योकि “पहले आओ ओर पहले पाओ” के आधार पर गैस का वितरण सुनिश्चित किया जाना है। इसके साथ ही न्यायपूर्ण वितरण तथा आपूर्ति / बैकलोग विषयक समाधान हेतु संबंधित एजेन्सियों यथा BPCL/HPCL/IOCL के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करेगी। किसी गैस एजेन्सी द्वारा कालाबाजारी/अवैध संग्रहण / रिफिलिंग व इस प्रकार की संदिग्धता की स्थिति में संबंधित नगर मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्रवर्तन / QRT टीम को सूचित करेगी ताकि जांच कर अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की स्थिति में संबंधित गैस एजेन्सी मालिकों व संबंधित ऑयल कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबंधक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (अद्यावधिक), आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
यह आदेश जिलाधिकारीमहोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जारी किया जा रहा है,
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
